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12 सित॰ 2013

आसाराम के एक आश्रम में खुला स्‍कूल, दूसरे पर आज बुलडोजर चलाने की तैयारी


आसाराम के एक आश्रम में खुला स्‍कूल, दूसरे पर आज बुलडोजर चलाने की तैयारीजोधपुर/भीलवाड़ा/बरेली. नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम के भरतपुर के पास मौजूद आश्रम में अब स्कूल खुल गया है। आश्रम कृषि भूमि पर है। इस कारण जिला प्रशासन द्वारा इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कलेक्टर ने आश्रम के संचालकों से बात कर उन्हें यहां स्कूल खोलने को राजी किया। बुधवार को राजकीय महाराजा बदन सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी कलेक्टर के साथ आश्रम पहुंचे। फिलहाल यहां नौवीं और 10वीं की कक्षा शुरू की गई हैं। 
वहीं, भीलवाड़ा के हरणी खुर्द में मौजूद आसाराम का आश्रम टूटेगा। यह आश्रम सरकारी जमीन पर बना है। तहसीलदार कोर्ट ने बुधवार को राजस्व विभाग की 2.19 बीघा बिलानाम जमीन से आश्रम ट्रस्ट को बेदखल करने के आदेश दिए हैं। पीठासीन अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्रस्ट को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 19 अतिक्रमण का दोषी मानते हुए भू-राजस्व की 50 गुना राशि का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने यह फैसला हरणी कला पटवारी द्वारा ट्रस्ट के खिलाफ दायर केस पर सुनाया। 
आश्रम ने मांगी एक माह की मोहलत 
आश्रम संचालक कैलाश शर्मा सहित अन्य साधकों ने वकील के साथ तहसीलदार कोर्ट में उपस्थित होकर नोटिस का जवाब पेश किया। इसमें कहा गया कि ट्रस्ट का मुख्यालय अहमदाबाद है। जमीन के कागजात वहां से मंगवाने होंगे।साथ ही कोर्ट की फाइल की नकलें भी लेनी है। एक माह का समय दिया जाए, पर कोर्ट ने समय नहीं दिया। 
 
यह है मामला 
आसाराम आश्रम 8 बीघा 2.50 बिस्वा जमीन पर बना है। लगभग 4 बीघा 15.50 बिस्वा जमीन पर अतिक्रमण है। इनमें से 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि बिलानाम तथा शेष यूआईटी की है। ट्रस्ट की तीन बीघा 7 बिस्वा भूमि भी कृषि है। इसका भू-उपयोग परिवर्तन भी नहीं करवाया गया। 
सरकारी भूमि पर ध्यान कुटिया 
उपखंड अधिकारी रामचरण शर्मा ने बताया कि आश्रम में ध्यान कुटिया, साधक निवास, रसोईघर, प्याऊ, साहित्य मंदिर, शिव मंदिर, सत्संग भवन बना है, जो सरकारी भूमि में हैं। 
यूआईटी भी दे चुका नोटिस 
नगर विकास न्यास की एक बीघा 16.50 बिस्वा जमीन पर भी नाजायज कब्जा कर लिया। यह जमीन न्यास को स्मृति वन के लिए आवंटित की गई थी।आम रास्ते को भी नहीं छोड़ा। यूआईटी ने आसाराम आश्रम ट्रस्ट को तीन दिन में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। इसकी सीमा मंगलवार को ही खत्म हो गई। 
 
आज हो सकती है कार्रवाई 
तहसीलदार कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने आश्रम को तोडऩे की पूरी तैयारी कर ली है। यूआईटी व प्रशासन का संयुक्त अभियान गुरुवार को शुरू हो सकता है।

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